#UP #INDIA : उत्तर प्रदेश के औरैया में चार साल की मासूम से रे’प करने के मामले में कोर्ट ने सिर्फ आठ दिन की सुनवाई कर द’रिंदे को उ’म्रकैद की सजा सुना दी। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजेश चौधरी ने यह फैसला सुनाया। यह सनसनीखेज घटना एक अगस्त को हुई थी। पुलिस ने 20 दिन के अंदर अदालत में आ’रोपपत्र दाखिल कर दिया था।

औरैया स्थित बेला थाना क्षेत्र के एक गांव में रहने वाली बच्ची वहीं के प्राइमरी स्कूल में पढ़ती है। एक अगस्त की सुबह लंच के दौरान वह स्कूल के बाहर खेल रही थी, तभी आ’रोपित श्यामवीर उसे बुलाकर अपने घर ले गया और उसके साथ दु’ष्कर्म की वा’रदात को अंजाम दिया। खू’न से ल’थपथ बच्ची किसी तरह घर आई और मां को व्यथा सुनाई। इसके बाद मासूम के पिता की तहरीर पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर आ’रोपित को कोर्ट में पेश किया था, जहां से उसे जेल भेज दिया गया। मात्र 20 दिन में विवेचना पूरी कर श्यामवीर के विरुद्ध चार्जशीट विशेष न्यायाधीश पॉक्सो राजेश चौधरी की कोर्ट में दाखिल कर दी गई।

दूसरे ही दिन आ’रोप तय होने के बाद मामले की सुनवाई शुरू हो गई। विशेष लोक अभियोजक पॉक्सो जितेंद्र सिंह तोमर ने बताया कि एक-एक दिन में तीन-तीन की गवाही कराई गई। नौ गवाहों के बयान दर्ज हुए। कोर्ट ने श्यामवीर को आजीवन का’रावास सुनाने के साथ उस पर दो लाख रुपए का अ’र्थदंड भी लगाया।