
MUZAFFARPUR (ARUN KUMAR) : “जिला शिक्षा पदाधिकारी के कार्यालय में निजी विद्यालयों के आवेदनों का 30 दिनों के अंदर समिति द्वारा निष्पा’दन करा लिया जाये. तय समयावधि के अंदर अगर आवेदनों का निष्पादन नहीं किया जाता है तो सम्बंधित अधिकारियों पर का’र्रवाई की जाएगी.”

उक्त बातें आज आयुक्त कार्यालय कक्ष में निजी विद्यालयों के शुल्क विनियम अधिनियम के प्रावधान के तहत अनुपालन हेतु बुलाई गई बैठक में तिरहुत प्रमंडल के आयुक्त पंकज कुमार ने कही. उन्होंने शिक्षा विभाग के क्षेत्रीय उप निदेशक को प्रमंडल के सभी जिलों में निजी विद्यालओं के आवेदनों का निरा’करण समिति द्वारा अविलम्ब कराने की व्यवस्था करने के निदेश दिए. उन्होंने निजी विद्यालओं में 25 प्रतिशत सीटों पर नामांकन सुनिश्चित कराये जाने हेतु निदेशित किया.

प्रमंडलीय आयुक्त ने कहा की अगर निजी विद्यालयों में बच्चों के लिए शुल्क की मां’ग की जाती है तो उन्हें दिया जायेगा. राज्य सरकार द्वारा सभी गरीब बच्चों के लिए नामांकन से लेकर शिक्षा लेने की व्यवस्था की गई है. आयुक्त श्री कुमार द्वारा विद्यालयों के शु’ल्क संरचना की पूर्ण विवरणी जिला शिक्षा पदाधिकारी को तैयार कर अगली बैठक में प्रस्तुत करने की निदेश दिए गए हैं.

विद्यालयों के प्रतिनिधि ऑक्सफ़ोर्ड निजी विद्यालय के प्राचार्य ने बताया की निजी विद्यालय में गरीब बच्चे शिक्षा ग्रहण करने आते तो हैं पर पाठ्य जैसे अन्य सामग्री में क’मी होने से वे आगे चलकर विद्यालय आना बं’द कर देते हैं. डीएवी स्कूल के प्राचार्य ने कहा की हमारे सभी केंद्रों पर लगभग 10 हजार बच्चे हैं जिनमें 25 प्रतिशत गरीब बच्चों का नामांकन है और वे सभी बच्चे शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं.

अभिभावक प्रतिनिधि संजीव कुमार ने बताया की फीस के अलावे भी बच्चों से कई तरह के अन्य शुल्क लिए जाते हैं, जिस से अभिभावकों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता हैं. प्रमंडलीय आयुक्त ने शिक्षा विभाग के अधिकारियों को निदेशित किया की इसकी समीक्षा कर वस्तुस्थिति से अवगत कराएं.


