#PATNA #BIHAR #INDIA : पीरबहोर थाना क्षेत्र के कुल्हड़िया कॉम्प्लेक्स के पास शनिवार की शाम करीब पांच बजे पकड़ो-पकड़ो का शोर मचाते हुए लोग बाइक पर सवार हवलदार पर टू’ट पड़े। हेलमेट नहीं पहनने पर हवलदार को पकड़कर लोग ट्रैफिक बूथ पर ले गए और चालान काटने की बात कहकर हं’गामा शुरू कर दिया। काफी देर तक हुए हंगा’मे के बाद ट्रैफिक पुलिस ने हेलमेट नहीं पहनने पर हवलदार का एक हजार रुपये का चा’लान का’टा। एक साथी से पैसा लेकर हवलदार ने मौके पर ही जुर्माना भरा। इसके बाद हंगामा शांत हुआ।

हवलदार सुरेंद्र कुमार पीएमसीएच टीओपी में पदस्थापित हैं। शनिवार की शाम को वह पीएमसीएच टीओपी लौट रहे थे। कारगिल चौक के पास लिफ्ट लेकर वे एक व्यक्ति के बाइक के पीछे बैठ गए। बाइक सवार कुल्हड़िया कॉम्प्लेक्स से जैसे ही आगे बढ़ा, लोगों की नजर हवलदार पर पड़ गई। वह हेलमेट नहीं पहने था। यह देख लोगों ने घेर कर हवलदार को पकड़ लिया।

मोटर वाहन अधिनियम को वापस लेने की मांग को लेकर छात्र-नौजवानों ने डाकबंगला चौराहे पर केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी का पुतला फूंका। इससे पूर्व एआईएसएफ व एआईवाईएफ के बैनर तले जुलूस भी निकाला। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि पुलिस लोगों के साथ गलत व्यवहार कर रही है।
अवधि बीत जाने के सालभर बाद ड्राइविंग लाइसेंस रिन्युअल (नवीकरण) कराने पर अब वाहन मालिक को 1100 रुपये जु’र्माना देना होगा। इसके अलावा 950 रुपये विभिन्न फीस जमा करनी होगी। इसके बाद हर एक साल पर एक हजार रुपये अतिरिक्त आर्थिक दण्ड देना होगा। परिवहन विभाग ने हाल ही में ड्राविंग लाइसेंस में यह नया नियम जोड़ा है। नए नियम के अनुसार पूर्व में ड्राइविंग लाइसेंस का रिन्युअल पांच वर्षों तक होता था, लेकिन नए नियम में यह प्रावधान खत्म हो गया है। अब एक साल के अंदर ही लाइसेंस रिन्युअल कराना होगा। अगर एक साल के अंदर लाइसेंस रिन्युअल कराते हैं तो सिर्फ 550 रुपये फीस जमा करनी होगी। एक साल के बाद रिन्युअल कराने पर वाहन चालक को फिर से टेस्ट भी देना होगा। इस तरह हर वर्ष एक हजार रुपये जुर्माना राशि बढ़ती जाएगी।
Source : live hindustan
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