#HAJIPUR #BIHAR #INDIA : वैशाली थाने के एक मामले में पिछले आठ महीनों से कोर्ट द्वारा मांगी जा रही केस डायरी अबतक प्रस्तुत नही करने पर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रेम रंजन मिश्रा ने गहरी नाराजगी जताते हुए आईओ के खिलाफ विभागीय कार्यवाई के एसपी को पत्र लिखा और उसके प्रति आईजी को भी भेजने का आदेश दिया। यह जानकारी देते हुए लोक अभियोजक वीरेंद्र नारायण सिंह ने बताया कि इस मामले में सेंट्रल बैंक की मदरना शाखा के प्रबंधक के अग्रिम जमानत के लिए न्यायालय में अर्जी दाखिल की थी।

इस मामले में डीजे ने आईओ के केस डायरी की मांग की लेकिन उसने कई रिमांइडर के बावजूद डायरी नही की। इस मामले में शाखा प्रबंधक पर खाताधारी सत्यनारायण सिंह ने 09 लाख 54 हज़ार रुपए की फ़र्ज़ी निकासी कर लेने का आ’रोप लगा रखा है। शाखा प्रबंधक की ओर से 26 फरवरी 2019 को डीजे की कोर्ट में अग्रिम जमानत की अर्जी दाखिल की गई थी। डीजे ने इस संबंध में आईओ से केस डायरी की मांग की जो कई तिथियों पर रिमाइंडर के बावजूद कोर्ट में नही भेजी गयी।

