Ayodhya Verdict Today Live News Updates: वि’वादित जमीन राम लला की, मुस्लिम पक्ष को कहीं और मिलेगी जमीन, सुप्रीम कोर्ट का फैसला

Ayodhya Ram Mandir-Babri Masjid Case Verdict Latest News Today Live Updates: अयोध्या मामले में उच्चतम न्यायालय ने फैसला सुना दिया है। कोर्ट ने कहा कि विवादित जमीन रामलला की है। कोर्ट ने मंदिर निर्माण का आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा कि ट्रस्ट बनाकर सरकार की ओर से मंदिर निर्माण करवाया जाए। साथ ही कहा कि मुस्लिम पक्ष को कहीं और जमीन दी जाए। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने फैसला पढ़ा। गोगोई ने बताया कि कोर्ट ने 1946 के फैजाबाद कोर्ट के फैसले के खिलाफ शिया वक्फ बोर्ड की ओर से दाखिल स्पेशल लीव पेटिशन को खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की बातों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। न्यायालय ने कहा कि पुरातात्विक साक्ष्यों को महज राय बताना एएसआई के प्रति बहुत अन्याय होगा।

कोर्ट ने कहा कि एएसआई की रिपोर्ट में इस बात के पर्याप्त सबूत हैं कि बाबरी मस्जिद खाली जमीन पर नहीं बनी। विवादित स्थल पर एक ढांचा था। दबा हुए स्ट्रक्चर कोई इस्लामिक ढांचा नहीं था। न्यायालय ने कहा, राम जन्मभूमि एक न्याय सम्मत व्यक्ति नहीं। कोर्ट ने कहा कि इस बात के कोई सबूत नहीं कि मुस्लिमों ने मस्जिद को छोड़ दिया। हिंदू हमेशा यह मानते रहे कि राज का जन्मस्थान मस्जिद के अंदरूनी हिस्से मे है। साफ होता है कि मुस्लिम अंदरूनी हिस्से में जबकि हिंदू बाहरी हिस्से में प्रार्थना करते थे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, कोर्ट ने कहा कि मस्जिद कब बनी इससे फर्क नहीं पड़ता। कोर्ट ने निर्मोही अखाड़ा का दावा खारिज कर दिया।

मुस्लिम पक्ष को मिलेगी 5 एकड़ जमीनसुप्रीम

कोर्ट ने फैसले में कहा है कि विवादित जमीन पर रामजन्मभूमि न्यास का हक है. जबकि मुस्लिम पक्ष को अयोध्या में ही 5 एकड़ जमीन किसी दूसरी जगह दी जाएगी.

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