#BIHAR : पॉक्सो कानून के तहत मामलों की सुनवाई के लिए बनेंगे 54 फास्ट ट्रैक कोर्ट

#BIHAR #INDIA : बच्चों के खिलाफ यौ’न अ’पराध की घट’नाओं को रोकने के लिए बने पॉक्सो कानून के तहत मामलों की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में होगी। इसके अभियुक्तों को जल्द स’जा दिलाने के लिए देशभर में फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन होना है। इनमें 54 फास्ट ट्रैक कोर्ट बिहार में बनेंगे। इन फास्ट ट्रैक कोर्ट में 24 ऐसे होंगे जिसमें पॉक्सो के साथ रेप के मामलों की सुनवाई होगी। इसको लेकर कवायद तेज हो गई है। फास्ट ट्रैक कोर्ट के गठन को लेकर अदालत और सरकार के स्तर पर कार्रवाई शुरू है।

सर्वोच्च न्यायालय ने दिया है आदेश

सर्वोच्च न्यायालय ने एक मामले की सुनवाई के दौरान यौ’न अ’पराधों से बच्चों की सुरक्षा अधिनियम (पॉक्सो) के तहत दर्ज मामलों की सुनवाई के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन करने का निर्देश दिया है। सर्वोच्च न्यायालय के दिशा-निर्देश के तहत देशभर में इसके लिए 1023 फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन होगा। इसमें 389 सिर्फ पॉक्सो और बाकी के 634 कोर्ट पॉक्सो व ब’लात्कार के मामलों की सुनवाई करेंगे। बिहार में ऐसे 54 कोर्ट बनेंगे। इसमें 30 पॉक्सो और 24 कोर्ट पॉक्सो के साथ ब’लात्कार के मामलों की सुनवाई के लिए होंगे।

100 से ज्यादा लंबित मामलों पर फास्ट ट्रैक कोर्ट

पॉक्सो एक्ट के तहत दर्ज मामलों में जहां लंबित ट्रायल की संख्या सौ से ज्यादा है वहां फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन होगा। अभी पॉक्सो एक्ट के तहत सुनवाई के लिए विशेष कोर्ट का गठन किया गया है। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश के कोर्ट को विशेष कोर्ट के रूप में परिवर्तित किया गया है। हालांकि इन विशेष कोर्ट में पॉक्सो के साथ दूसरे आपराधिक मामलों की भी सुनवाई होती है। इसके चलते मामले के निपटारे में विलंब होता है। फास्ट ट्रैक कोर्ट के गठन से मामलों की सुनवाई में तेजी आएगी और अभियुक्तों को जल्द से जल्द सजा दी जा सकेगी।

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