सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने कर्मचारी चयन आयोग की 2017 की संयुक्त स्नातक स्तरीय परीक्षा (सीजीएलई) को रद्द करने से इनकार कर दिया है। परीक्षा के दौरान प्रश्न पत्र लीक होने और बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार के आ’रोप लगे थे। जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट में पेपर र’द्द करने की याचिका दायर की गई थी।

मुख्य न्यायाधीश एस. ए. बोबड़े और जस्टिस बी.आर गवई और सूर्यकांत की बैंच ने फैसला सुनाते हुए कहा कि इस मामले के कारण सिस्टम पर से लोगों का विश्वास डगमगा गया है। एसएससी सीजीएल परीक्षा का आयोजन केंद्र के मंत्रालयों में स्टाफ की भर्ती करने के लिए किया जाता है।
कोर्ट का कहना है कि 1.5 लाख से ज्यादा परीक्षार्थियों की दी गई परीक्षा को इस तरह रद्द नहीं किया जा सकता हैं।
