बसो के परिचालन की इजाजत क्या मिली, सरकार द्वारा लगाए गए नियमों की ध’ज्जियां उड़ने लगी. जी हां हम बात कर रहे हैं पटना के मीठापुर बस स्टैण्ड की, जहां पर बस संचालकों द्वारा नियमों की धज्जियां उड़ायी जा रही थी. इन बसों में ना तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो रहा था और ना ही यात्रियों को मास्क मुहैया कराया गया था.
परिवहन विभाग को जब इस बात की सूचना मिली तो तुरंत कार्रवाई करते हुए मीठापुर बस स्टैण्ड में कई गाड़ियों को जब्त कर लिया गया. विभाग के अधिकारियों ने जब छा’पा मा’रा तो कई बसों में लोग ठूस-ठूस के भरे हुए थे. सभी गाड़ियों को अधिकारियों ने खाली करा दिया. एवं सभी को ज’ब्त कर लिया गया है

अनलॉक-3 के तहत बिहार सरकार ने मंगवार से राज्य में बसों के परिचालन को इजाजत दी है. क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक में बसों के परिचालन को लेकर दिशा निर्देश जारी किए गए है. साथ ही नियमों को नहीं मानने के खि’लाफ कार्रवाई करने की भी बात कही गयी है.
सरकार ने सभी के लिए दिशा निर्देश जारी किया है. सभी से इन नियमों का पालन करने की अपील की गयी है.

-वाहन मालिकों के लिए निर्देश
1.वाहन को प्रतिदिन धुलवाने, साफ-सुथरा रखने एवं समय-समय पर हरेक ट्रिप के पश्चात सेनिटाइज कराना सुनिश्चित करवाएंगे.
2.ड्राइवर एवं कण्डक्टर को साफ कपड़े एवं मास्क, ग्लब्स पहनने का निदेश देंगे.
3.वाहनों के अंदर एवं बाहर कोविड-19 के संक्रमण से बचावों के उपायों संबंधी पोस्टर/स्टिकर लगवाएंगे. साथ ही जिला प्रशासन द्वारा उपलब्ध कराए गए पम्पलेट का यात्रियों के बीच वितरण सुनिश्चित कराएंगे.
4.वाहनों के अंदर चढ़ने, उतरने के समय सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन सुनिश्चित कराया जाएगा.
5.वाहनों में निर्धारित सीट के अतिरिक्त एक भी यात्री नहीं लिया जाएगा, इसकी हिदायत ड्राइवर एवं कण्डक्टर को देंगे.
6.वाहनों में सेनिटाइजर की उपलब्धता सुनिश्चित करेंगे.
– वाहन चालक और कण्डक्टरों के लिए दिशा निर्देश …
1. वाहनों में चढने से पूर्व यात्री को हाथ साफ करने हेतु सेनिटाइजर उपलब्ध कराएंगे.
2.वाहनों की प्रतिदिन धुलाई की जाएगी एवं आवश्यक साफ-सफाई की जाएगी.
3.प्रत्येक ट्रिप की समाप्ति के बाद बस की पुनः सफाई आवश्यक होगी.
4.वाहनों के अंदर चढ़ने, उतरने के समय यात्रियों को सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन कराएंगे.

–जिला प्रशासन के लिए निर्देश
1.जिला प्रशासन द्वारा अपने क्षेत्रान्तर्गत प्रत्येक बस स्टैण्ड/टैक्सी स्टैण्ड पर दण्डाधिकारी के साथ पर्याप्त संख्या में पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति की जाएगी, जो यह सुनिश्चित करेगा कि बसों में सोशल डिस्टेंसिंग, साफ-सफाई संबंधी प्रोटोकॉल का अनुपालन किया जा रहा है, बसों में निर्धारित बैठान क्षमता के अनुसार ही यात्री बैठाए जा रहे हैं एवं यात्रियों से निर्धारित किराया ही वसूला जा रहा है. अन्य वाहनों में भी इसका अनुपालन किया जाएगा.
2. वाहनों के परिचालन संबंधी उपरोक्त निदेश परमिट की शर्तो के पार्ट माने जाएँगे एवं उल्लंघन की स्थिति में मोटर वाहन अधिनियम के साथ-साथ आपदा प्रबंधन अधिनियम की सुसंगत धाराओं के अधीन संबंधित चालक/वाहन स्वामी के विरूद्ध कार्रवाई की जाएगी.