राज्य निर्वाजन आयोग का आदेश, राजनीतिक दलों के झंडे का उपयोग नहीं कर पाएंगे प्रत्याशी, पढ़ें गाइडलाइन

पंचायत चुनाव को प्रशासनिक तैयारी भी जोरों पर चल रही है. इधर निर्वाचन आयोग भी चुनाव को लेकर गाइडलाइन जारी किया जा रहा है. आयोग के द्वारा जारी गाइडलाइन में चुनावी मैदान में किस्मत आजमाने वाले उम्मीदवारों को लेकर दिशानिर्देश जारी किया है. अब कोई भी उम्मीदवार धर्म या जाति के नाम पर वोट नहीं मांगेंगे, क्योंकि यह आचार संहिता उल्लंघन के दायरे में आता है. अगर कोई उम्मीदवार ऐसा करता हुआ पाया जाता है तो इसे धार्मिक भावनाओं को भड़काने का मामला समझा जाएगा और कार्रवाई की जाएगी. आयोग के दिशा-निर्देश के अनुसार अचार संहिता की घोषणा के साथ ही ट्रांसफर पोस्टिंग पर रोक लग जाएगी.

हालांकि, मेडिकल सेवा से जुड़े लोगों का ट्रांसफर और पोस्टिंग हो सकेगा. आयोग ने यह भी निर्देश जारी किया है कि पूरे चुनाव के दौरान कोई भी प्रत्याशी अपने पक्ष में राजनीतिक दलों के झंडे का इस्तेमाल नहीं करेगा. साथ ही प्रचार के लिए नुक्कड़ सभा की भी जानकारी संबंधित अधिकारी को देनी होगी.

आयोग ने पंचायत चुनाव में किसी के घर के सामने नारा लगाने पर रोक लगा दिया है.जबकि चुनाव जीतने के बाद भी धार्मिक, जाति व भाषा भावनाओं का भी सहारा उम्मीदवार नहीं ले सकेंगे. किसी भी धार्मिक स्थल, मंदिर, मस्जिद व गुरुद्वारा आदि का उपयोग भी चुनाव प्रचार के लिए नहीं होगा. अगर किसी की भावना आहत करने वाली बात सामने आई तो संबंधित अभ्यर्थियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी. किसी भी व्यक्ति के कार्यों या विचारों का विरोध करने के लिए उम्मीदवार या समर्थकों द्वारा ऐसे व्यक्ति के घरों के सामने धरना देने, नारेबाजी करने या प्रदर्शन करने पर भी रोक रहेगी.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Discover more from Muzaffarpur News

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading