गोपालगंज. बिहार के गोपालगंज में एडीजे छह सह विशेष न्यायाधीश पॉक्सो राजेंद्र कुमार पांडेय की कोर्ट ने पॉक्सो एक्ट के तीन साल पुराने मामले में एकमात्र अभियुक्त सादिक मियां को 20 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ ही पीड़िता को दो लाख रुपए क्षतिपूर्ति देने का भी कोर्ट ने आदेश दिया है. साथ ही 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया. सजा सुनकर अभियुक्त सादिक मियां फफक कर रो पड़ा. वहीं, दूसरी तरफ पीड़िता और उसके परिजनों ने कहा कि कोर्ट से उन्हें इंसाफ मिला.
पॉक्सो के विशेष लोक अभियोजक दारोगा सिंह ने बताया कि वारदात के बाद से ही सादिक मियां जेल में बंद था. अनुसंधान के बाद कांड के आइओ ने एकमात्र अभियुक्त के खिलाफ धारा 376(ए) (बी) और 4 व 8 पॉक्सो एक्ट के तहत चार्जशीट दायर किया था. बीते बुधवार को उसे दोषी करार दिया गया था.