मुजफ्फरपुर. लोकसभा चुनाव के बीच बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, VIP प्रमुख मुकेश सहनी, उनके भाई संतोष सहनी सहित कई लोगों के खिलाफ मुजफ्फरपुर के मुख्य न्यायिक दण्डधिकारी के कोर्ट में परिवाद दर्ज कराया गया है. भारतीय सार्थक पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष व अधिवक्ता सुधीर ओझा ने इन सबके खिलाफ कोर्ट में परिवाद दायर किया है. मामले को कोर्ट ने स्वीकृत कर लिया है और इसके लिए अगली सुनवाई की तारीख 27 अप्रैल को निर्धारित की गई है.
दरअसल अधिवक्ता सुधीर ओझा ने आरोप लगाया है कि उनकी पार्टी भारतीय समर्थ पार्टी को निर्वाचन आयोग ने चुनाव चिन्ह नाव छाप आवंटित कर दिया है जो पहले मुकेश साहनी की पार्टी वीआईपी का चुनाव चिन्ह था. जब से नव छाप भारतीय समर्थ पार्टी को मिला है तब से लगातार मुकेश सहनी अलग-अलग तरीकों से इस सिंबल को लेकर प्रलोभन देते आए हैं. साथी अब इस छाप का दुरुपयोग भी करने लगे हैं. अधिवक्ता सुधीर ओझा का आरोप है कि लगातार इन दोनों नाव छाप को लेकर इन नेताओं के द्वारा भ्रम फैलाया जा रहा है.
इन धाराओं के तहत परिवार दायर
इसको लेकर अधिवक्ता सुधीर ओझा ने मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के कोर्ट में इन सभी के खिलाफ परिवाद दायर किया है. इनके खिलाफ 420, 467, 466, 471, 171 के तहत मामला दर्ज कराया गया है. कोर्ट ने इसको स्वीकार कर लिया है साथी 27 अप्रैल को सुनवाई की अगली तारीख मुकरर्र की है.