नालंदा के बिहार शरीफ व्यवहार न्यायालय के स्पेशल पॉक्सो जज सह एडीजे 7 संतोष कुमार गुप्ता ने शुक्रवार को रे’प व मा’रपीट मामले में आ’रोपी को दो’षी पाते हुए उ’म्र कै’द की स’जा सु’नाई।
इसके साथ ही दु’ष्कर्मी पर 50 हजार जु’र्माना भी ल’गाया। आ’रोपित के द्वारा जु’र्माना की राशि नहीं देने पर छह माह का अतिरिक्त कारावास भु’गतना होगा।
वहीं, इस मामले में पी’ड़िता को राज्य सरकार के द्वारा पी’ड़ित प्र’तिकर योजना के तहत चार लाख की सहायता राशि देने का भी आदेश दिया गया। दु’ष्कर्मी गौरव कुमार जिले के बेन थाना क्षेत्र के एक गांव का निवासी है। मामले में अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक सुशील कुमार ने ब’हस की।
ब’हस के दौरान उन्होंने बताया कि 17 मार्च 2019 को पी’ड़िता अपने खेत से चना की झंगडी लेकर घर लौट रही थी। इसी दौरान रास्ते में खेत की झाड़ी में छिपकर घात लगाए बैठे आ’रोपित गौरव ने पी’ड़िता को आते ही प’कड़ लिया और खेत में ले जाकर दु’ष्कर्म किया।
पी’ड़िता के द्वारा वि’रोध करने पर मा’रपीट व हल्ला करने पर जान मा’रने की ध’मकी भी दी। घटना के बाद जब पी’ड़िता घर आई और तो उसने अपने साथ हुई घटना की जानकारी परिजनों को दी। तब पी’ड़िता की मां ने स्थानीय थाने में जाकर गौरव के खिलाफ मु’कदमा द’र्ज करवाया।
पुलिस ने अनुसंधान के दौरान कोर्ट में पीड़िता का बयान कराया। बयान को तत्कालीन न्यायिक दंडाधिकारी सेफाली नारायण ने कलमजद किया था। इसमें पी’ड़िता ने आ’रोपितों का नाम बताते हुए उसके साथ हुई घ’टना का पूरी तरह से स’मर्थन किया था। इस मामले में 11 लोगों ने कोर्ट में घटना का स’मर्थन करते हुए ग’वाही दी थी।